भारत में बिजली संबंधी कानून Indian Electricity regulation Reg 12 to Reg 18

                                           सुरक्षा के सामान्य उपाय

REGULATION .12 ; इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई लाइनों उपकरण की बनावट, इंस्टॉलेशन, प्रोटेक्शन, ऑपरेशन व मेंटेनेंस संबंधित सुरक्षा अपेक्षाएं 

1  सभी बिजली सप्लाई लाइने और उपकरण मोहित पर्यावरण में कार्य के लिए पर्याप्त रेटिंग(  कैपेसिटी), इंसुलेशन यात्रिक मजबूती के होंगे प्रयुक्त उपकरण  इंडियन स्टैंड स्टैंडर्ड भारतीय मानक संस्थान के मानदंडों के अनुरूप होंगे जहां मापदंड बनाए गए हैं

2 सप्लाई लाइनों और उपकरण को इस प्रकार बनाया बैठाया बचाया, संचालित व  मेंटेन किया जाएगा कि व्यक्तियों व संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित हो




REGULATOIN 13 उपभोक्ता के  परिसर  में सर्विस लाइन व उपकरण

 बिजली  सप्लाई कंपनी उपभोक्ता के परिसर में स्थित अपनी सप्लाई लाइनों, का तारों,    फिटिंग उपकरण की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी ऐसे उपाय करेगी  उनसे खतरा ना हो उपभोक्ता, जहां तक संभव हो उपकरणों की सुरक्षा सेफ कस्टडी के लिए सावधानी  बरतेगा 


Regulation 14 उपभोक्ता के परिसर में स्विच गियर

 बिजली सप्लाई कंपनी उपभोक्ता के परिसर में शुभम जगह पर  अर्थड  या न्यूटन न्यूटल  को छोड़कर अन्य प्रत्येक कंडक्टर के लिए फायर   प्रूफ ढांचे में उचित स्विचगियर लगाएगी उपभोक्ता भी सप्लाई लाइन की सुरक्षा के लिए अपना उचित स्विचगियर लगाएगा



Regulation 16  उपभोक्ता की परिसर में अर्थ  टर्मिनल

 बिजली सप्लाई कंपनी उपभोक्ता के परिसर में उचित अर्थ टर्मिनल लगाएगी वह उसे मेंटेन करेगी 250 भी से अधिक  एस्ट्रो लेशन मैं उपरोक्त अभी अपना आरती सिस्टम स्थापित करेगा


Regulation 17  नंगे कंस्ट्रक्टर तक  पहुंच  

 यदि किसी बिल्डिंग में नंगे कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है तो कंडक्टर का मालिक

1  इस बात की पक्की व्यवस्था करेगा कि कंट्रक्शन ट्रैक्टर पहुंच से बाहर हो

2  ऐसे शुभम स्थल पर स्विच  लगाएगा की जरूरत पड़ने पर फोन कंट्रक्शन को आसानी से डेट किया जा सके

3 इंडियन  स्टैंडर्ड में दिए अन्य सुरक्षा उपाय  करेगा



Regulation 19 इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई लाइन व उपकरण की हेड लिंग

1 किसी कंस्ट्रक्टर या उपकरण को हाथ लगाने से पूर्व हाथ व्यक्ति इस बात की पर्याप्त सावधानी बरतेगा  की आर्थिक द्वारा या किसी अन्य उपयुक्त साधन दारा उस कंस्ट्रक्टर या उपकरण से तथा आसपास के ऐसे कंस्ट्रक्टर या उपकरण से भी जिस से खतरा हो बिजली डिस्चार्ज कर दी जाए तथा कोई भी उपकरण यह कंडक्टर जब व्यक्ति उस पर काम कर रहे हो तो अचानक किया लापरवाही के कारण बिजली से चार्ज ना हो पाए

2   किसी सप्लाई लाइन या उपकरण पर या दोनों पर काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चोट या इलेक्ट्रिक शौक से बचाने के लिए दस्ताने, रबड़ के जूते सेफ्टी बेल्ट सीडी आर्थिक युक्तियां, हेलमेट., लाइन टेस्टर आदि जैसे औजार  युक्तियां दी जाएगी ऐसे हजारों और युक्तियों को सदैव अच्छी कुशल कार्य व्यवस्था में बनाए रखा जाएगा

3   कोई भी व्यक्ति तब तक बिजली की  लाइव लाइन या उपकरण पर काम नहीं करेगा या ऐसा काम करने वाले की सहायता नहीं करेगा जब तक कि उसे इस काम के लिए अधिकृत ना किया गया हो तथा वह स्पेक्टर द्वारा अनुमोदित सुरक्षा उपाय ना करें हाय और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन के खंभों पर लगी  टेली कमीनी केशन लाइन को इस संबंध में हाई वोल्टेज लाइन ही माना जाएगा



Regulation  20  पोर्टेबल  ब ट्रांसपोर्टेबल उपकरणों के केवल

 पोर्टेबल एयर ट्रांसपोर्टेबल उपकरण, मोटर, ड्रिल वेल्डिंग, सेट आदि के  फेक्सी बल केवल गहन रूप से इंसुलेटेड और यांत्रिक  चोट से पर्याप्त रूप से सुरक्षित होंगे

  यदि धात्विक आवरण द्वारा बचाव किया गया हो तो आवरण को उपकरण के फ्रेम से धातु द्वारा जोड़ा गया होगा तथा अर्थ किया गया होगा

 केवल का  अर्थिंग कंस्ट्रक्टर सरलता से पहचान  योग्य होगा


  •                                  सुरक्षा के सामान्य नियम
  •                             करें-
  • याद रखें उपयोग न होने पर बिजली बंद कर दें। यह न केवल एक आर्थिक बचत हैं, बल्कि इससे अप्रत्याशित दुर्घटनाओं से बचाव भी होगा। यह एक राष्ट्रीय बचत भी है।
  • कार्यस्थल स्वच्छ रखें।
  •                                  न करें-
  • कार्यक्षेत्र को छोड़ने से पहले रोशनी और अन्य बिजली के उपकरणों को बंद करना मत भूलें।
  • किसी को भी खतरनाक क्षेत्रों में बिना सुरक्षा के काम करने के लिए सलाह या अनुमति न दे।
  • करें-
  • कंपनी डिस्पेंसरी में सभी दुर्घटनाओं/चोटों की रिपोर्ट दें।
  • अपने सहयोगियों/कर्मचारियों को व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों के बारे में सूचित करें।
  • प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स अनुभाग/विभाग में कहाँ रखा जाता है कि यह सुनिश्चित करें और आपात जरूरत में इस्तेमाल के बाद सावधानी से वापस रखें।
  • कर्मचारियों द्वारा खतरनाक गैसों या रसायन के उपयोग वाले क्षेत्रों में काम के दौरान, निकट पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें।
  • सभी फर्श, सीढ़ियां, आपातकालीन रास्ते, आदि अच्छी हालत में हो और अवरोधों से मुक्त रहें सुनिश्चित करें।
  • राख, अत्यधिक प्रकाश, रसायन, गैसों, वेल्डिंग, धूल से बचने के लिए उपयुक्त नेत्र सुरक्षा का प्रयोग करें।
  • आग बुझाने की मशीन को कार्यस्थल के पास रखें, इसकी पर्याप्त संख्या और इस्तेमाल के योग्य है की नहीं यह सुनिश्चित करें।
  • न करें-
  • चेतावनी / सावधानी के संकेत संभावित खतरों से अवगत करानें के लिए हैं और उनकी उपेक्षा न करें। किसी व्यक्तियों द्वारा हटाना/ परिवर्तन करना निषिद्ध और दण्डात्मक दोनों है।
  • अनुमति के बिना किसी भी उपकरण पर काम न करें।
  • को-ऑपरेटिव सुरक्षा उपकरण मत बनाए।
  • क्षतिग्रस्त/असुरक्षित उपकरणों का उपयोग न करें।
  • अनुमति के बिना खतरनाक क्षेत्रों में काम न करें।
  • किसी भी खतरनाक रसायनों का प्रयोग न करें।
  • अपने कपड़ों से धूल हटाने के लिए संपीड़ित हवा का उपयोग न करें।
  • मशीनों द्वारा निर्धारित क्षमता से अधिक भार मत उठाएं।
  • कीमती मशीनों को फर्श पर मत छोड़े।

Comments

Popular posts from this blog

India metro rail system

NATIONAL HIGH SPEED RAIL CORPORATION LIMITED (NHSRCL) Operations & Maintenance (O&M) Vacancy 2025

Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Assistant Manager Recruitment 2025