प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना - आवेदन पात्रता मानदंड आवश्यक दस्तावेज लाभ कनेक्शन का नियमन और नाम बदलने की प्रक्रिया

 

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन



भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में की थी।


इस योजना के अंतर्गत मार्च 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया था।


माननीय प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 7 सितंबर 2019 को ही 8 करोड़ वें एलपीजी कनेक्शन को सुपुर्द किया ।

इस योजना के अंतर्गत 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने से एलपीजी कवरेज जोकि 1 मई 2016 को 62% थी, उसे बढ़ाकर 1 अप्रैल 2021 तक 99.8% करने में मदद मिली है।

वित्त वर्ष 21-22 के केंद्रीय बजट के अंतर्गत पीएमयूवाई योजना के अंतर्गत अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का प्रावधान किया गया है

। इस चरण में प्रवासी परिवारों को विशेष सुविधा दी जा रही है।


एलपीजी कनेक्शन के लिए कहां करें आवेदन -


आवेदक अपनी पसंद का वितरक चुनने के लिए स्वतंत्र हैं 

इंडेन

भारत गैस

एचपी गैस



पात्रता मानदंड
निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंधित वयस्क महिला।
  • अनुसूचित जाति परिवार
  • अनुसूचित जनजाति परिवार
  • प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
  • अति पिछड़ा वर्ग
  • अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)
  • चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियां
  • वनवासी
  • द्वीप समूह और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग
  • एसईसीसी परिवार (एएचएल टीआईएन)
  • 14 सूत्री घोषणा के अनुसार गरीब परिवार
आवेदक ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण की हो।
एक ही परिवार में कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।


आवश्यक दस्तावेज

  1. अपने ग्राहक को जानिए (ई केवाईसी) - उज्ज्वला कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है
  2. राशन कार्ड जिसके आधार पर आवेदन किया जा रहा है
  3. दस्तावेज के क्रम संख्या 3 में उपस्थित लाभार्थी और वयस्क परिवार के सदस्यों का आधार।
  4. पते का प्रमाण - आधार को पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में लिया जाएगा
  5. बैंक खाता संख्या और आईएफएससी

पीएमयूवाई के लाभ

भारत सरकार द्वारा पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए नकद सहायता - 14.2 किलो वाले सिलेंडर के लिए 1600 रुपये / 5 किलो वाले सिलेंडर के लिए 1150 रुपये प्रदान की जाती है। इस नकद सहायता में शामिल हैं:

  • सिलेंडर के लिए सुरक्षा जमा राशि - 14.2 किलो वाले सिलेंडर के लिए 1250 रुपए, 5 किलो वाले सिलेंडर के लिए 800 रुपए।

  • प्रेशर रेगुलेटर - 150 रुपये

  • एलपीजी होज - 100 रुपये

  • घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड - 25 रुपये

  • निरीक्षण/स्थापना/प्रदर्शन शुल्क- 75 रुपये


कनेक्शन का नियमन और नाम बदलने की प्रक्रिया

  • उदाहरण 1
  • यदि सिलेंडर व प्रेशर रेगुलेटर धारक व्यक्ति, अधिकृत ग्राहक की सहमति से कनेक्शन नियमित करना चाहता है।
  • वास्तविक उपकरण धारक व्यक्ति के नाम पर कनेक्शन स्थानांतरित करने के लिए पंजीकृत ग्राहक से घोषणा/सहमति।
  • ऑयल कंपनी द्वारा क्षतिपूरक एसवी और उपकरण के वास्तविक धारक से कनेक्शन के इस तरह के हस्तांतरण के किसी भी दावे के संबंध में घोषणा । - फॉर्मेट वितरक के पास उपलब्ध ।
  • वितरक, रिकॉर्ड से विवरण को सत्यापित करेगा। उपयुक्त क्रम में पाए जाने पर मूल एसवी धारक के नाम पर टीवी तैयार करेगा और ऑयल कंपनी के क्षतिपूरक व्यक्ति को सुरक्षा जमा राशि वापस कर देगा ।
  • उपकरण धारक से, प्रचलित दर पर सुरक्षा जमा ली जाएगी और उसके नाम पर नया एसवी जारी किया जाएगा।
  • एसवी के गुम हो जाने / न मिलने की स्थिति में, एसवी के खो जाने संबंधी घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए ।
  • उदाहरण 2
  • बिना किसी कनेक्शन दस्तावेज के सिलेंडर/सिलेंडरों और प्रेशर रेगुलेटर धारक व्यक्ति:
  • बिना किसी कनेक्शन दस्तावेज (एसवी/डीजीसीसी) के एलपीजी उपकरण धारक व्यक्ति द्वारा आवश्यक घोषण पत्र जमा किया जाएगा तथा उपलब्ध उपकरणों की पूरी सुरक्षा जमा राशि का प्रचलित दर पर भुगतान करना होगा।
  • उदाहरण 3
  • कनेक्शन धारक की मृत्यु के कारण कनेक्शन का स्थानांतरण:
  • निकटतम परिजन, मूल एसवी जमा करें और इसके साथ (i) मृत्यु प्रमाण पत्र और (ii) कानूनी उत्तराधिकार संबंधी प्रमाणपत्र/ अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों से एनओसी प्रमाण पत्र/ मानक प्रारूप के अनुसार घोषणा पत्र जमा करें।
  • मूल एसवी के रूप में जमा सुरक्षा राशि पर ही कानूनी वारिस के नाम पर नया एसवी जारी किया जाएगा।
  • ग्राहक के जीवनकाल के दौरान नाम में परिवर्तन:
  • नाम बदलने की सुविधा केवल सामान्य योजना के अंतर्गत जारी कनेक्शन पर ही लागू होती है न कि पीएमयूवाई (यूआईडी) के अंतर्गत।
  • एलपीजी कनेक्शन के हस्तांतरण की अनुमति है:
  • क) परिवार के भीतर (यानी पिता, माता, बेटा, बेटी, भाई, बहन, पति, बच्चों) को अनुमति है। इस तरह के परिवर्तन के मामले में सिक्योरिटी डिपॉजिट में कोई बदलाव नहीं है।
  • ख) परिवार के बाहर के लिए, प्रचलित दर पर सुरक्षा जमा राशि में परिवर्तन सहित । ऐसी स्थिति में सुरक्षा जमा की दर में हुए परिवर्तन की राशि का भुगतान हस्तांतरी को करना होगा।पंजीकृत ग्राहक को, परिवार के सदस्य के पक्ष में लिखित सहमति प्रस्तुत करनी होगी । परिवार के सदस्य जिनके नाम पर इस तरह के कनेक्शन को हस्तांतरित किया जाना है, को इस तरह के स्थानांतरण पर किसी भी दावे के लिए ऑयल कंपनी को क्षतिपूर्ति करनी होगी -प्रारूप (फॉर्मेट) वितरक के पास उपलब्ध
अधिक जानकारी के लिए अधिकारिक वेबसाइट पर देखे

          संपर्क करें

       1906 (एलपीजी एमर्जेंसी हेल्पलाइन नंबर)

 1800-2333-5555 (टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर )

 1800-266-6696 (उज्ज्वला हेल्पलाइन नंबर)


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