प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशनयोजना (PM-SYM)
प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशनयोजना (PM-SYM)
मध्यप्रदेश राज्य में कई ऐसे असंगठित श्रमिक हैं. जिनके पास अपनी पहचान न होने के कारण वे सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा से वंचित रह जाते हैं. इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी नहीं हो पाता है. किन्तु इस साल राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत गरीब परिवारों, किसानों एवं मजदूरों के लिए कई योजनायें लागू होती है. अब इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विभागों ने सभी मजदूरों की पहचान के लिए एक मजदूर कार्ड जारी करने का फैसला लिया है, जिससे किसानों एवं मजदूरों के हित का लाभ उन्हें प्राप्त हो सके
- स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजनाएं
- लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान 55 रुपये से 200 रुपये तक होता है।
- इस योजना के तहत, लाभार्थी द्वारा मासिक 50% अंशदान देय है और केंद्र सरकार द्वारा इसमें बराबर का योगदान दिया जाता है
पात्रता
- भारतीय नागरिक होना चाहिए
- असंगठित कामगार (फेरी वाले, कृषि संबंधी काम, निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूर, चमड़ा उद्योग में काम करने वाले, हथकरघा, मिड-डे मील, रिक्शा या ऑटो व्हीलर, कूड़ा बीनने वाले, बढ़ई, मछुआरे आदि के रूप में काम करने वाले कामगार आदि)
- 18-40 वर्ष का आयु वर्ग
- मासिक आय 15,000/- रुपये से कमहो और EPFO/ESIC/NPS(सरकारी वित्त पोषित) स्कीम का सदस्य नहीं है।
लाभ
- 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, लाभार्थी 3,000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं।
- लाभार्थी की मृत्यु पर, पति या पत्नी 50% मासिक पेंशन के लिए पात्र हैं।
- यदि पति और पत्नी, दोनों इस योजना में शामिल होते हैं, तो वे 6000/- रुपये संयुक्त रूप से मासिक पेंशन के पात्र होंगे।
श्रमिक पंजीयन कार्ड डाउनलोड shramik card download
आधिकारिक पोर्टल पर जाकर समग्र आईडी के जरिये आप आपका श्रमिक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.
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पात्रता
- भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- 18 से 70 वर्ष कीआयु वर्ग का हो।
- आधार के साथ जनधन या बचत बैंक खाता हो।
- बैंक खाते से ऑटो-डेबिट हेतु सहमति
- 12/- रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रीमियम
लाभ
दुर्घटना में मृत्यु और स्थायी विकलांगता होने पर 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपये।
नोट: यह योजना वित्तीय सेवा विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध।
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